SEBI का बड़ा फैसला: विदेशी निवेशकों को अब रुपये में चुकानी होगी रजिस्ट्रेशन फीस
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPI) और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स (FVCI) के पंजीकरण से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। अब इन निवेशकों को अपनी रजिस्ट्रेशन फीस अमेरिकी डॉलर के बजाय भारतीय रुपये में जमा करनी होगी। यह नया बदलाव छह महीने के बाद प्रभावी होगा। इसके अलावा, SEBI ने FPI पंजीकरण प्रक्रिया में काम आने वाले कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म में भी जरूरी अपडेट किए हैं।