SC/ST आरक्षण में आय आधारित कोटे का केंद्र ने क्यों किया विरोध?
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं का विरोध किया है जिनमें SC/ST आरक्षण के भीतर आय के आधार पर कोटा लागू करने की मांग की गई थी। सरकार का तर्क है कि इस तरह का कोई भी बदलाव एक विस्तृत और व्यापक समीक्षा के बाद ही किया जा सकता है। केंद्र के मुताबिक, इन याचिकाओं में न तो कोई संवैधानिक मुद्दा है और न ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल संसद के पास है।