SBI ने खोए गिरवी रखे प्रॉपर्टी पेपर्स, बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाया ₹5,000 रोजाना का जुर्माना
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 'इन वोग क्रिएशन्स' नाम की एक फर्म ने साल 1979 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पास अपनी प्रॉपर्टी के असली कागजात गिरवी रखकर लोन लिया था। फर्म ने 2003 तक अपना सारा कर्ज चुका दिया था, लेकिन बैंक की लापरवाही के कारण वे जरूरी दस्तावेज कहीं खो गए। इस मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंक को निर्देश दिया है कि जब तक दस्तावेज वापस नहीं मिल जाते, तब तक उसे 1 दिसंबर 2023 से हर दिन ₹5,000 का हर्जाना देना होगा।