LTC के नियमों में बदलाव: अब 30 दिन पहले करना होगा आवेदन, जानिए नई गाइडलाइंस
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के नियमों को और कड़ा कर दिया है। नए निर्देशों के मुताबिक, सस्ती दरों पर टिकट पाने के लिए कर्मचारियों को अपनी फ्लाइट बुकिंग यात्रा की तारीख से कम से कम 21 दिन पहले कर लेनी होगी। वहीं, जो कर्मचारी एलटीसी एडवांस का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी यात्रा शुरू होने के 30 दिन पहले ही इसके लिए आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा।