LIC को देना होगा बेटे की मौत का क्लेम, उपभोक्ता आयोग ने मां को ₹2.25 लाख दिलाने का आदेश दिया
हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को एक महिला को ₹2 लाख की बीमा राशि और ₹25,000 का हर्जाना देने का आदेश सुनाया है। महिला का बेटा डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त था और कोविड-19 के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। LIC ने यह कहते हुए क्लेम ठुकरा दिया था कि पुरानी बीमारी की जानकारी छिपाई गई थी। हालांकि, आयोग ने कहा कि LIC अपने इस आरोप को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही।