ITR-6 एक्सेल यूटिलिटी हुई जारी, जानें किन कंपनियों के लिए है यह फॉर्म

आयकर विभाग ने असेसमेंट इयर (AY) 2026-27 के लिए ITR-6 की एक्सेल यूटिलिटी को अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है। यह फॉर्म विशेष रूप से उन कंपनियों के लिए है जो आयकर अधिनियम की धारा-11 के अंतर्गत छूट का लाभ नहीं लेती हैं। अब कंपनियां अपना रिटर्न ऑफलाइन तरीके से तैयार करके, उसे सत्यापित करने के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर सकती हैं।

by shortkt.com
4 घंटे पहले
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