ITR फाइलिंग की डेडलाइन पर आयकर विभाग का क्या कहना है, क्या तारीख आगे बढ़ेगी?
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को आगाह किया है कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-2 जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है। विभाग ने इसे क्रिकेट के 'हिट विकेट' से जोड़ते हुए देरी न करने की सलाह दी है। आयकर विभाग का कहना है, "जुर्माने और ब्याज की मार से बचने के लिए अपना रिटर्न आज ही फाइल कर लें और अगले 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर लें।"