ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख निकल जाने पर क्या करें?

यदि आप 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास 31 दिसंबर तक 'बिलेटेड रिटर्न' भरने का विकल्प रहता है। इस देरी के लिए ₹5 लाख तक की आय वाले करदाताओं को ₹1,000 का जुर्माना देना होगा, वहीं ₹5 लाख से अधिक आय होने पर यह शुल्क ₹5,000 होगा। इसके अलावा, देरी से रिटर्न भरने पर आप अपने कैपिटल लॉस को आने वाले वर्षों के लिए आगे (कैरी-फॉरवर्ड) नहीं ले जा पाएंगे।

by shortkt.com
4 घंटे पहले
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