ITR ई-वेरिफिकेशन में देरी पर टैक्स रिफंड को लेकर ITAT का बड़ा फैसला

दिल्ली ITAT ने एक करदाता को राहत देते हुए कहा है कि ई-वेरिफिकेशन में देरी के कारण रिफंड को रोका नहीं जा सकता। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि यदि ITR को तय समय सीमा के भीतर दाखिल किया गया था और CPC ने बाद में ई-वेरिफिकेशन की देरी को स्वीकार कर लिया है, तो केवल तकनीकी खामी के आधार पर रिफंड देने से मना नहीं किया जा सकता।

by shortkt.com
3 घंटे पहले
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