IPS अधिकारी की बेटी को 'हॉट' कमेंट भेजने वाले छात्र पर केस रद्द, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 19 साल के एक स्टेट लेवल प्लेयर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। आरोपी ने अपनी क्लासमेट, जो एक आईपीएस अफसर की बेटी है, उसे सोशल मीडिया पर 'हल्के कपड़ों में बहुत हॉट लग रही हो' लिखकर मैसेज किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह मैसेज शायद लड़के ने 'जवानी के जोश' में आकर और आज के दौर की अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए भेजा होगा, जिसे गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।