CJP छात्र प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक, नाबालिगों को छोड़ने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया कि जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में सीजेपी के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम न उठाया जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 18 साल से कम उम्र के सभी प्रदर्शनकारी छात्रों को फौरन रिहा किया जाए। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उन्हें इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा।

by shortkt.com
2 घंटे पहले
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