CGHS के नए निर्देश: अब टेस्ट और स्कैन के लिए लेनी होगी अनुमति, कर्मचारियों की बढ़ी मुश्किलें
यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि सीजीएचएस के तहत आने वाले पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों को अब उसी अस्पताल से जांच करानी होगी जहां वे इलाज करवा रहे हैं। यदि किसी अन्य केंद्र पर टेस्ट करवाना है, तो पहले सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से अनुमति या रेफरल लेना अनिवार्य होगा। विशेष रूप से एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे महंगे टेस्ट, जिनका खर्च ₹3000 से अधिक है, उनके लिए सीजीएचएस का रेफरल लेना अब ज़रूरी कर दिया गया है।