5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद खाली बाम डिब्बी के लिए मिला ₹40,000 का हर्जाना
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक व्यक्ति को ₹24 में खरीदी गई बाम की दो डिब्बियां खाली मिलने पर लंबी कानूनी लड़ाई का फल मिला है। जिला उपभोक्ता आयोग ने पांच साल तक चले इस मामले में फैसला सुनाते हुए कंपनी को ₹24 की राशि ब्याज के साथ वापस करने और पीड़ित को ₹40,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। व्यक्ति ने अपने पैरों के दर्द के इलाज के लिए मेडिकल स्टोर से ये बाम खरीदे थे, लेकिन डिब्बियां खाली निकलने पर उसने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी।