₹30 लाख की कमाई पर नहीं भरा ITR, फिर भी कोर्ट ने ₹3.74 लाख का जुर्माना क्यों हटाया?

दिल्ली आईटीएटी (ITAT) ने एक ऐसे व्यक्ति पर लगा ₹3.74 लाख का इनकम टैक्स जुर्माना हटा दिया है, जिसकी सालाना सैलरी ₹30 लाख से ज्यादा थी। दरअसल, नौकरी बदलने की वजह से उसे समय पर फॉर्म-16 नहीं मिल पाया था, जिसके चलते वह अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सका। जब आयकर विभाग ने उसे नोटिस भेजा, तो उसने अपनी पूरी आय का सही ब्योरा दे दिया। चूंकि उसका टीडीएस पहले ही कट चुका था, इसलिए अदालत ने इसे टैक्स चोरी या आय छिपाने का मामला नहीं माना।

by shortkt.com
2 घंटे पहले
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