17 फ्लैट बेचकर ₹11.8 करोड़ का मुनाफा कमाने वाले शख्स को बड़ी राहत, नहीं देना होगा टैक्स

बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने जॉइंट-डेवलपमेंट अग्रीमेंट के जरिए अपनी ज़मीन पर बने प्रोजेक्ट से 17 अपार्टमेंट बेचे, जिससे उसे ₹11.8 करोड़ का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन हुआ। उसने आयकर कानून की धारा-54 का हवाला देते हुए इस पर कोई टैक्स नहीं भरा, क्योंकि उसने यह पैसा 5 नए घरों को खरीदने और बनवाने में लगाने का दावा किया था। आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस के खिलाफ उसने ITAT का दरवाजा खटखटाया, जहां से उसे राहत मिल गई है।

by shortkt.com
2 घंटे पहले
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