₹12.75 लाख से कम आय पर भी लग सकता है टैक्स, जानें क्या है वजह

नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत आयकर अधिनियम की धारा 87A के जरिए ₹12.75 लाख तक की कमाई पर रिबेट का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि, इस दायरे में आने के बावजूद आपको कुछ विशेष प्रकार की इनकम पर टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसमें शेयर बाजार से होने वाला शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी से मिली राशि, घुड़दौड़ की सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग से अर्जित की गई कमाई शामिल है।

by shortkt.com
4 घंटे पहले
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