EPS पेंशन का लाभ लेने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करना जरूरी है, जिसके बाद 58 साल की उम्र में पेंशन मिलना शुरू होती है। पेंशन की राशि ₹15,000 की वेतन सीमा और सेवा अवधि के आधार पर एक तय फॉर्मूले (पेंशन योग्य वेतन×पेंशन योग्य सेवा÷70) से निकाली जाती है। इस योजना के तहत कम से कम ₹1,000 की मासिक पेंशन मिलती है, साथ ही कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार और बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ भी दिया जाता है।