सुप्रीम कोर्ट का फैसला: शादीशुदा बेटियां भी अनुकंपा नौकरी की पात्र

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के एक नियम को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी बेटी को सिर्फ इसलिए अनुकंपा पर नौकरी देने से मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह शादीशुदा है। अदालत ने साफ किया कि केवल तलाकशुदा या पति से अलग रह रही बेटियों को ही नौकरी का हक देना और अन्य शादीशुदा बेटियों को इससे बाहर रखना संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ है।

by shortkt.com
4 घंटे पहले
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