सिक्किम के लोगों को नहीं देना पड़ता इनकम टैक्स, करोड़ों की कमाई पर भी है छूट

सिक्किम को भारत का 'टैक्स हेवन' माना जाता है, जहां के 95 प्रतिशत लोगों को मोटी कमाई के बावजूद कोई आयकर नहीं भरना पड़ता। साल 1975 में भारत के साथ विलय के दौरान तय हुई शर्तों के चलते इस राज्य को अनुच्छेद 371-एफ के अंतर्गत खास दर्जा मिला हुआ है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (26एएए) के मुताबिक, सिक्किम के स्थानीय निवासियों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।

by shortkt.com
12 घंटे पहले
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