सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना ₹2500 हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और थूकने के बढ़ते मामलों को लेकर मुंबई नगर निगम (BMC) को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अब एक 'राष्ट्रीय शौक' जैसा हो गया है। अदालत ने सुझाव दिया कि थूकने पर लगने वाले ₹250 के जुर्माने को बढ़ाकर ₹2,500 कर देना चाहिए। इस दौरान हाईकोर्ट ने इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बताते हुए वहां लागू 'वार्ड अधिकारी प्रणाली' की सराहना की और उसका उदाहरण दिया।

by shortkt.com
3 घंटे पहले
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