सरकार ने पेश की नई पेंशन स्कीम, जानिए इसमें क्या बदला
सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत नई EPF योजना 2026 को नोटिफाई कर दिया है। यह नई व्यवस्था अब 1952 की पुरानी EPF योजना का स्थान लेगी। इस बदलाव के बाद, पेंशन क्लेम को 20 दिन के अंदर सुलझाना जरूरी होगा। यदि तय समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है, तो लाभार्थी को 12% सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा, सरकारी योगदान पर कम से कम 8.5% रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया गया है।