सत्य निकेतन पीजी हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, MCD और DU को भी माना जिम्मेदार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने से हुई 7 लोगों की मौत के मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस हादसे के लिए केवल मकान मालिक ही नहीं, बल्कि एमसीडी और डीयू भी जवाबदेह हैं। साथ ही, हाईकोर्ट ने इलाके की सभी पीजी इमारतों का ऑडिट करने का निर्देश दिया है।