संसद मार्च के लिए नहीं मिली मंजूरी, नई दिल्ली में धारा 163 प्रभावी
नई दिल्ली के डीसीपी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए स्पष्ट किया कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च के लिए न तो कोई अनुमति मांगी थी और न ही प्रशासन ने इसकी इजाजत दी है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में बीएनएसएस (BNSS) की धारा-163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं। इसके तहत तय प्रदर्शन स्थलों के अलावा किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, मार्च, जुलूस या सभा करने पर पूरी तरह पाबंदी है।