शहीद पुलिस अधिकारी की पत्नी की पेंशन याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पटना हाईकोर्ट ने नक्सली हमले में जान गंवाने वाले एक पुलिस अधिकारी की विधवा द्वारा दायर की गई याचिका को नामंजूर कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2005 में आई सरकारी पेंशन नीति को साल 2003 की घटना पर पीछे की तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि बाद में पेंशन की 7 साल की समय सीमा को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पुरानी घटनाओं के मामलों में उस समय प्रभावी रहे नियम ही लागू होंगे।

by shortkt.com
3 घंटे पहले
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