विधवा मां के पुनर्विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार बरकरार: मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विधवा महिला दोबारा शादी करती है, तो इससे उसके दिवंगत पति की बेटी का संपत्ति पर मिलने वाला कानूनी हक समाप्त नहीं होता। वेंकटेशन मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पुनर्विवाह के कारण अयोग्य होने का नियम केवल विधवा पर लागू होता है। चूंकि बेटी अपने पिता की एकमात्र क्लास-I कानूनी वारिस है, इसलिए वह उनकी पूरी संपत्ति की हकदार बनी रहेगी।