विदेशी निवेशकों के लिए खुशखबरी: लोकसभा में पेश हुआ नया टैक्स संशोधन बिल
मंगलवार को केंद्र सरकार ने लोकसभा में 'टैक्सेशन-एंड-अदर-लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल 2026' पेश किया। इस विधेयक के जरिए विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों (गवर्मेंट-सिक्योरिटीज़) में निवेश पर टैक्स में नई राहत देने की योजना है। साथ ही, ऑफशोर फंड्स के लिए नियमों को सरल बनाने और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलने वाले टैक्स लाभ को 2041 तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, अधिसूचित क्षेत्रों में कच्चे हीरे (रफ-डायमंड) का कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों को भी टैक्स में छूट देने का प्रावधान शामिल है।