लोन वसूली के लिए परिवार को फोन नहीं कर सकेंगे एजेंट, मोबाइल अनलॉक करने में देरी पर देना होगा ₹250 प्रति घंटा हर्जाना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्ज वसूली को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार, रिकवरी एजेंट अब कर्ज लेने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्यों, मित्रों या साथ काम करने वालों को फोन करके परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, वे बार-बार कॉल करने या डराने-धमकाने जैसी हरकतें भी नहीं कर सकेंगे। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि मोबाइल लोन का पूरा भुगतान होने के बाद यदि फोन को अनलॉक करने में एक घंटे से अधिक का समय लगता है, तो बैंक को ग्राहक को ₹250 प्रति घंटे की दर से हर्जाना देना पड़ेगा।

by shortkt.com
3 घंटे पहले
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