रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए क्या शर्तें हैं?
ईपीएस के नियमों के मुताबिक, हर महीने पेंशन पाने के लिए कर्मचारी का कम से कम 10 साल तक सेवा में रहना अनिवार्य है। यह पेंशन फंड नियोक्ता द्वारा ईपीएफ में किए गए योगदान के 8.33% हिस्से से तैयार होता है। आमतौर पर पेंशन 58 साल की उम्र पूरी होने पर शुरू होती है, हालांकि कुछ विशेष शर्तों को पूरा करने पर कर्मचारी 50 साल की उम्र के बाद भी पेंशन का लाभ ले सकते हैं।