राजस्थान में स्कूलों के पास जंक फूड बेचने पर हाईकोर्ट ने लगाई पाबंदी

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों के परिसर और उसके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। अदालत ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे 4 सप्ताह के भीतर 'स्कूल फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन कमिटी' का गठन करें। इसके अलावा, राज्य सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया गया है ताकि वे स्कूलों में पौष्टिक और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्योरा पेश कर सकें।

by shortkt.com
3 घंटे पहले
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