महाराष्ट्र FDA का नया नियम: लंगर, भंडारा और इफ्तारी के लिए अब लेनी होगी अनुमति
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने धार्मिक कार्यक्रमों और त्योहारों के दौरान परोसे जाने वाले भोजन की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। राज्य में अब लंगर, भंडारा, इफ्तारी और महाप्रसाद जैसे सार्वजनिक भोज का आयोजन करने वालों को कम से कम एक हफ्ते पहले स्थानीय खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा। इन आयोजनों के दौरान FDA की टीम खाने की शुद्धता और साफ-सफाई की निगरानी भी करेगी।