बॉम्बे हाईकोर्ट की FDA को फटकार, सिप्ला का लाइसेंस रद्द करने का फैसला पलटा

महाराष्ट्र एफडीए ने सिप्ला की पुणे स्थित इकाई का दवा बेचने का लाइसेंस रद्द करने वाला अपना फैसला वापस ले लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में एफडीए की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसे प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करार दिया। अदालत ने कहा कि एफडीए ने मनमानी करते हुए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। कोर्ट के अनुसार, कंपनी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिए बिना ही यह आदेश जारी कर दिया गया था।

by shortkt.com
4 घंटे पहले
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