बिहार शिक्षक ट्रांसफर नीति: 40+ अविवाहित महिला, गंभीर बीमार, दिव्यांग और पुरस्कृत शिक्षकों को मिलेगी वरीयता
बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण नियमावली बनाई है। इसमें 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षकों, विधिक रूप से अलग रह रहीं महिलाओं, गंभीर बीमारियों (कैंसर, अंग प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर) से ग्रस्त शिक्षकों, 80-100% दिव्यांग शिक्षकों को वरीयता मिलेगी। राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को भी क्रमशः 10% व 5% वरीयता दी जाएगी। गलत दावा करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।