बिहार में साइबर अपराध जांच पर पटना हाईकोर्ट गंभीर, RBI और गृह मंत्रालय से मांगा जवाब।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में साइबर अपराध जांच व्यवस्था की समीक्षा की। न्यायाधीश अंसुल की एकलपीठ ने केंद्र और वित्तीय संस्थाओं से बेहतर समन्वय पर जोर दिया। डीजीपी ने बताया कि इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों का नोडल तंत्र कार्यरत है। बिहार पुलिस ने RBI से बैंकों से समन्वय और गृह मंत्रालय से प्रशिक्षित ASIs को जांच अधिकार देने की अनुमति मांगी है। कोर्ट ने RBI और गृह मंत्रालय को पक्षकार बनाकर जवाब मांगा।