बिहार में पंचायतों के लिए नया टैक्स नियम: जानें किस काम के लिए कितना देना होगा शुल्क

बिहार सरकार ने 'ग्राम पंचायत (कर, दर एवं शुल्क) नियमावली-2026' को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस नई व्यवस्था के अनुसार, अब ग्राम पंचायतें ₹50 से लेकर ₹5,000 तक का होल्डिंग टैक्स और अन्य शुल्क इकट्ठा कर सकेंगी। नियमों के मुताबिक, अर्ध-पक्के मकानों पर ₹50 सालाना और पक्के मकानों पर ₹100 सालाना टैक्स लगेगा। इसके अलावा, सफाई के लिए ₹30 का शुल्क तय किया गया है। वहीं, पेट्रोल पंप, ईंट-भट्ठे, एलपीजी एजेंसियां और सिनेमाघरों को हर साल ₹5,000 का शुल्क चुकाना होगा।

by shortkt.com
3 घंटे पहले
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