बिना ITR भरे TDS रिफंड की मांग: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह याचिका बिना ITR फाइल किए TDS रिफंड पाने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू करने की मांग करती है। याचिकाकर्ता ने आयकर कानून की धारा 433 को चुनौती देते हुए तर्क दिया है कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है, तो रिफंड पाने के लिए ITR भरना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। यदि यह मांग स्वीकार होती है, तो इससे देश के करीब 2.35 करोड़ करदाताओं को काफी सुविधा मिल सकती है।

by shortkt.com
3 घंटे पहले
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