बिना हेल्थ इंश्योरेंस के भी वरिष्ठ नागरिकों को मिल सकती है ₹50,000 तक की टैक्स छूट
अगर वरिष्ठ नागरिकों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो भी वे अपने इलाज पर हुए खर्चों के लिए ₹50,000 तक का टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। यह लाभ उस वित्तीय वर्ष में किए गए वास्तविक मेडिकल खर्चों के आधार पर दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिक खुद अपने मेडिकल बिलों पर यह दावा कर सकते हैं, वहीं बच्चे अपने उन बुजुर्ग माता-पिता के इलाज पर हुए खर्च के लिए टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं जिनके पास कोई बीमा पॉलिसी नहीं है।