प्रदर्शनों में आपत्तिजनक नारों पर CJP ने दी अपनी सफाई

प्रदर्शन के दौरान लगाए गए कथित विवादित नारों पर उठ रहे सवालों के बीच, सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने स्पष्ट किया है कि केवल आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को ही आपराधिक केस का आधार नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "यदि किसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, तो पीड़ित व्यक्ति संबंधित के खिलाफ सिविल या आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए स्वतंत्र है।"

by shortkt.com
3 घंटे पहले
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