लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 अब लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया है। इस दौरान विपक्ष ने मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सदन से बाहर जाकर विरोध दर्ज कराया। इस नए कानून के तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।