पीपीएफ खाता कब इनएक्टिव होता है और इसके क्या नुकसान हैं?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लंबी अवधि की बचत योजना है, जिसमें हर वित्त वर्ष में कम से कम ₹500 का निवेश करना जरूरी होता है। यदि आप यह न्यूनतम राशि जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता बंद या निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप खाते में पैसे नहीं डाल पाएंगे, जिससे आपको मिलने वाला अतिरिक्त ब्याज और कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिल पाएगा। अपने खाते को दोबारा चालू करने के लिए आपको हर उस साल के लिए ₹50 का जुर्माना भरना होगा, जिसमें खाता निष्क्रिय रहा था।