पटना हाईकोर्ट ने अदाणी के ₹28,000 करोड़ के पीरपैंती पावर प्लांट के खिलाफ याचिका खारिज की
पटना उच्च न्यायालय ने अदाणी पावर की ₹28,000 करोड़ की पीरपैंती थर्मल पावर परियोजना के विरुद्ध दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है। अदालत का मानना है कि याचिका में लगाए गए आरोप धुंधले हैं और वे व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित लगते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना से संबंधित निर्णय राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों के अंतर्गत आते हैं, और इनमें दखल नहीं दिया जा सकता।