पटना हाईकोर्ट की रेप संबंधी टिप्पणी पर सीजेआई ने जताई नाराजगी
सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने पटना हाईकोर्ट की एक विवादास्पद टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि महिला की सलवार उतारना और उसकी छाती दबाना शीलभंग का अपराध तो है, लेकिन इसे रेप नहीं माना जा सकता। सीजेआई ने इस फैसले पर दुख जताते हुए कहा कि बिना उचित शोध किए इस तरह की टिप्पणी की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले पर बेंच एक विस्तृत आदेश जारी करेगी।