पटना हाईकोर्ट का स्पष्टीकरण: वोटर लिस्ट में नाम होने से शादी वैध नहीं मानी जाएगी

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने मात्र से कोई विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं हो जाता। अदालत ने एक महिला की उस याचिका को ठुकरा दिया, जिसमें उसने अपने देवर के साथ हुई कथित दूसरी शादी को कानूनी दर्जा देने की मांग की थी। पीठ ने जोर देकर कहा कि किसी भी विवाह को वैध ठहराने के लिए संबंधित कानूनों के मुताबिक जरूरी रस्मों और कानूनी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है।

by shortkt.com
5 घंटे पहले
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