दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मैगी विवाद से जुड़े दुकानदारों पर दर्ज केस खत्म

दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2015 के मैगी विवाद को लेकर दुकानदारों पर चल रहे तमाम आपराधिक मुकदमों को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट और सीएफटीआरआई (CFTRI) की जांच में मैगी के नमूने पूरी तरह सुरक्षित पाए गए थे, ऐसे में दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखना सही नहीं है। गौरतलब है कि शुरुआत में मैगी में लेड की मात्रा ज्यादा होने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद की वैज्ञानिक जांच में इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी।

by shortkt.com
4 घंटे पहले
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