दिल्ली हाईकोर्ट का पेटीएम पेमेंट्स बैंक को परिचालन रोकने का निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपना कामकाज पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी किया है, जो 8 जुलाई से प्रभावी हो गया है। यह फैसला आरबीआई द्वारा अप्रैल में बैंक का लाइसेंस निरस्त किए जाने के बाद आया है। आरबीआई ने जानकारी दी है कि अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरीकुमार एम नायर को इस मामले में आधिकारिक लिक्विडेटर के रूप में नियुक्त किया है।