दिल्ली जिमखाना क्लब: केंद्र सरकार ने जमीन पर अपना हक जताया, लीज खत्म होने का किया दावा
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि दिल्ली जिमखाना क्लब को दी गई 1928 की लीज 22 मई 2026 को पूरी हो चुकी है, जिसके चलते अब क्लब का वहां बने रहना अवैध है। सरकार ने सार्वजनिक संपत्तियों से बेदखली की कार्रवाई रोकने के अधिकार को भी चुनौती दी है। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई चल रही है और क्लब का प्रबंधन इस कदम का विरोध कर रहा है।