तरुण तेजपाल को किन धाराओं में मिला दोषी करार?

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के न्यायाधीश नीला गोखले और अमित जमसांडेकर ने 'तहलका' के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को आईपीसी की धारा 376(2)(f), 354(a) और 354(b) के अंतर्गत दोषी माना है। इनमें से धारा 376(2)(f) के तहत दोषी को न्यूनतम 10 साल की कैद या फिर उम्रकैद की सजा दी जा सकती है।

by shortkt.com
3 घंटे पहले
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