डिलीवरी के बाद ट्रेनिंग से रोके जाने पर महिला IPS अधिकारी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1993 की उस नीति पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके तहत प्रसव के बाद महिला आईपीएस प्रशिक्षुओं को एक साल तक ट्रेनिंग लेने की इजाजत नहीं दी जाती है। आईपीएस अधिकारी उर्वशी सेंगर ने इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 में मां बनने के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ थीं, फिर भी उन्हें प्रशिक्षण में शामिल होने से रोक दिया गया।