झारखंड हाईकोर्ट का फैसला: पत्नी को रंग पर ताना मारना धारा 498A के तहत अपराध नहीं

झारखंड हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए धारा 498A के केस से बड़ी राहत दी है। पत्नी का आरोप था कि उसका पति उसे उसके सांवले रंग, कम बुद्धिमत्ता और अंतर्मुखी होने को लेकर अक्सर ताने देता था। अदालत ने कहा कि यदि इन सभी आरोपों को सही भी मान लिया जाए, तो भी ये धारा 498A के दायरे में अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं।

by shortkt.com
3 घंटे पहले
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