जेल में बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए, निदा खान को जमानत देते हुए कोर्ट की टिप्पणी

महाराष्ट्र के नासिक की एक अदालत ने टीसीएस धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान को जमानत दे दी है। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता पांच महीने की गर्भवती है। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केदार जोशी ने कहा कि किसी भी बच्चे को भगवान कृष्ण की तरह जेल में जन्म लेने का दुख या कलंक सहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

by shortkt.com
4 घंटे पहले
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