चौथी बच्चे के जन्म पर नहीं मिलेगी मैटरनिटी लीव, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी महिला सरकारी कर्मचारी की पहले से दो या उससे ज्यादा जीवित संतानें हैं, तो उसे मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह नियम तब भी लागू होगा जब महिला किसी विशेष प्रसव के लिए पहली बार छुट्टी की मांग कर रही हो। याचिकाकर्ता ने अपने चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की मांग की थी, क्योंकि उसने अपनी पहली तीन संतानों के जन्म के समय कोई अवकाश नहीं लिया था।

by shortkt.com
5 घंटे पहले
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